नई दिल्ली
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले इन सभी दस्तावेज़ की वैधता राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक के लिए वैध की थी। आपको बता दें यह नियम केवल उन्ही वाहन स्वामियों पर लागू होगा। जिनके वाहन के दस्तावेज़ की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई है। राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला कोराेना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लिया है। क्योंकि अभी भी देश में सभी शहरों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के बहुत से मामले लंबित पड़े हुए है। ऐसे में राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की परेशानी को समझते हुए। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है।
राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी वैधता
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से 1 फरवरी के बाद एक्सपायर हुए दस्तावेज़ की वैधता 31 दिसंबर तक बढाई थी। जिसे अब 31 मार्च 2021 तक के लिए वैध कर दिया गया है। इससे पहले राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस की वैधता की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई थी।
राजमार्ग मंत्रालय ने कही थी ये बात
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज़ की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज़ जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज़ की वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है। उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा।
राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से किया आग्रह
केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की छूट 31 मार्च 2021 तक सुनिश्चित करें। जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संगठनों जो महामारी के दौरान काम कर रहे हैं। वे परेशान न हों या कठिनाइयों का सामना न करें।
Validity of driving license, necessary documents of vehicles extended till 31 March 2021