नई दिल्ली
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यात्रा बीमा (Travel Insurance) के लिए मानक दिशानिर्देशों का प्रस्ताव किया है। IRDA ने सोमवार को ‘मानक यात्रा बीमा पॉलिसी पर दिशानिर्देश’ का मसौदा जारी करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य घरेलू के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान बीमा कवरेज देना है। यात्रा बीमा पॉलिसी के दायरे में फ्लाइट छूटने, चेक-इन सामान का गायब होना, यात्रा में विलंब होना और पासपोर्ट गुम होना भी आएगा। यात्रा बीमा पॉलिसी आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर यात्रा खत्म होने तक वैध होती है।
इरडा ने इसके मसौदे पर 6 जनवरी, 2021 तक अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं। इसमें मानक शर्तें, ग्राहक सूचना शीट और फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल शामिल है। मसौदे में यात्रा बीमा के दायरे में क्या चीजें होंगी और क्या इसके दायरे से बाहर होंगी, उनका ब्योरा है।
Travel Insurance में होंगे ये बदलाव… विदेश यात्रा के दौरान ये होंगे नियम
मसौदे के अनुसार यदि बीमित व्यक्ति विदेश में दुर्घटना का शिकार होकर घायल होता है, और दुर्घटना के 365 दिन के अंदर उसकी मृत्यु इस एकमात्र वजह से होती है। तो उसके परिजनों को बीमा कंपनी बीमित राशि के बराबर मुआवजे का भुगतान करेगी। यदि दुर्घटना में मृत्यु नाबालिग या 18 साल से कम के व्यक्ति की होती। तो बीमा कंपनी पर अधिकतम देनदारी बीमित राशि का 50% होगी।
घरेलू यात्रा के नियम
घरेलू यात्रा बीमा में बीमित व्यक्ति यात्रा कर रहा है यदि उस साझा परिवहन वाहन की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना से 365 दिन के अंदर बीमित की मृत्यु हो जाती है। तो बीमा कंपनी को बीमित राशि का भुगतान उसके परिजनों को करना होगा।
क्या हैं Travel Insurance के फायदे
यात्रा बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से बचाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से या घूमने के लिए विदेश जाता हैं और उसे चोट लग जाती है या सामान गुम हो जाता है। तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है।
KYC नियमों में ये हुए बदलाव
इस साल बीमा नियामक ने उपभोक्ताओं के भरोसे को बढ़ाने के साथ ही मानक उत्पादों की पेशकश की और ‘अपने ग्राहक को जानो (KYC) मानदंडों को आसान बनाया है।
वीडियो के जरिए होगी KYC
बीमा योजना देने के लिए OTP आधारित सहमति और वीडियो KYC होगी। नियामक ने कहा कि ओटीपी आधारित सहमति से बीमा योजना देने और वीडियो केवाईसी की शुरूआत से ग्राहकों के साथ ही उद्योग को भी फायदा मिला।
The rules are going to change in Insurance Regulatory and Development Authority of India